Friday, Sep 22, 2023
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टीडीएस कटौती के बाद देर से भेजने पर नहीं लगेगा कोई जुर्मानाः न्यायालय

टीडीएस कटौती के बाद देर से भेजने पर नहीं लगेगा कोई जुर्मानाः न्यायालय

स्पेशल स्टोरी

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि टीडीएस कटौती के बाद करदाता की तरफ से उसे देर से जमा करने पर आयकर कानून की धारा 271सी के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आ

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