उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि टीडीएस कटौती के बाद करदाता की तरफ से उसे देर से जमा करने पर आयकर कानून की धारा 271सी के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आ
क्रिप्टो उद्योग ने सरकार से क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर टीडीएस को प्रस्तावित एक प्रतिशत से घटाकर 0.01 या 0.05 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। उद्योग ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर खुदरा व्यापारियों को नुकसान होगा। कॉइनडीसी
नए वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार से होने वाली आय पर शुक्रवार से 30 प्रतिशत कर लगेगा। साथ ही कई आयकर प्रस्ताव भी लागू हो जायेंगे। इसके साथ ही 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रो
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