मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने यस बैंक-डीएचएफएल घोटाले से संबंधित एक मामले में पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है कि देश धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का शिकार हुआ है। अदालत ने कहा कि प्रथम
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंध निदेशक राणा कपूर के साथ-साथ अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर के खिलाफ 466.51 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर कि
एबीआईएल समूह के अध्यक्ष अविनाश भोसले को पूछताछ के लिए सीबीआई दिल्ली लेकर आई है जिन्हें येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के कपिल वधावन से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारि
रिलायंस की गैस के दाम 18 फीसदी घटे, CNG, PNG के लिए सप्लाई की कीमत...
PM मोदी ने उठाया झाड़ू, लोगों ने लिया स्वच्छता अभियान में हिस्सा
नकदी के साथ सटोरिया गिरफ्तार
पेटीएम साउंड बॉक्स के किराये शुल्क माफ करने के बहाने ठगी करने वाला...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने मार गिराए दो आतंकवादी